जिला पूर्ति कार्यालय का आवश्यक निर्देश, सभी राशनकार्ड धारक इस माह अपने परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी अवश्य करा लेवे,

 



जिला पूर्ति कार्यालय का आवश्यक निर्देश सभी कार्डधारकों तथा उनके सदस्य/यूनिट को सूचित किया जाता है कि विक्रेता की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करते समय सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करा लेवें

 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या-1278, दिनांक-09.03.2025 द्वारा जारी निर्देषों के क्रम में माह-मार्च, 2025 के सापेक्ष एन0एफ0एस0ए0 से आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक-11.03.2025 से दिनांक-25.03.2025 के मध्य अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 03 किग्रा0 चीनी रू0-18/- प्रति किग्रा0 की दर से ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से कराये जाने के निर्देष दिये गये है। जिसके क्रम में उचित दर विक्रेताओं द्वारा कार्डधारकों को पर्ची उपलब्ध कराते हुये निम्नानुसार आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध करायी जायेगीः-

1. अन्त्योदय कार्डधारको को प्रति कार्ड 03 किग्रा0 चीनी रू0-18/- प्रति किग्रा0 की दर से वितरण किया जायेगा।

2. अन्त्योदय कार्डधारको को प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहूॅ एवं 21 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

3. पात्र गृहस्थी कार्डधारको को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूॅ एवं 03 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

4. वितरण से सम्बन्धित समस्या आने पर तहसील में तैनात पूर्ति निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा जिला पूर्ति अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकते है। 

5. उक्त योजनार्न्तगत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक-25.03.2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओ हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन (प्रॉक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जा सकेगा। 

6. सभी कार्डधारकों तथा उनके सदस्य/यूनिट को सूचित किया जाता है कि विक्रेता की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करते समय सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करा लेवें। 

    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओ से अनुरोध है कि वह सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अपनी अपनी आवश्यक वस्तुऐं प्राप्त करें, यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुऐं नही देता है तब अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से शिकायत कर सकते है। 



 

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