उत्तर प्रदेश में आसान हुआ संपत्ति का बंटवारा, रजिस्ट्री विभाग की स्टांप ड्यूटी मूल्यों में विशेष छूट,योगी सरकार की इस व्यवस्था से प्रदेशवासियों को बड़ा फायदा
उत्तर प्रदेश में आसान हुआ संपत्ति का बंटवारा, रजिस्ट्री विभाग की स्टांप ड्यूटी मूल्यों को घटाया ,योगी सरकार की इस व्यवस्था से प्रदेशवासियों को बड़ा फायदा लखनऊ अब किसी भी तरह की संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे के लिए संबंधित सदस्यों के पक्ष में दान विलेख (गिफ्ट डीड) पर सिर्फ पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी देनी होगी। अब तक आवासीय-कृषि संपत्तियों के रक्त संबंधी मामले में ही छूट मिलती थी, लेकिन अब व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के दान विलेख पर भी पांच हजार रुपये से ज्यादा स्टांप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के रक्त संबंधी मामले में अचल संपत्ति के दान विलेख पर स्टांप ड्यूटी से भारी-भरकम छूट देने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव में से 13 ही स्वीकृत किए गए। 10 रुपये से 500 रुपये तक के स्टांप पेपर की बिक्री पर यूजर चार्ज वसूलने संबंधी प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। कैबिनेट ने पांच से 10 रुपये तक यूजर चार्ज वसूलने की व्य...